शिमला। देशद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती (Former CPS Neeraj Bharti) को अभी-अभी सीआईडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। कुछ ही देर बाद नीरज की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई होनी है। नीरज इससे पहले चार दिन के रिमांड पर थे, जोकि आज ही पूरा हो रहा है।
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26 जून को पूर्व सीपीएस नीरज भारती की गिरफ्तारी हुई थी। सोशल मीडिया पर देश विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच सीआईडी शिमला (CID Shimla) ने नीरज भारती को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पूर्व सीपीएस नीरज भारती के खिलाफ शिमला में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज (FIR) की गई थी।एडवोकेट नरेंद्र गुलेरिया ने एक शिकायत पत्र गुप्तचर विभाग को प्रेषित किया था, जिसमें आरोप लगाया कि नीरज भारत पुत्र चंद्र कुमार निवासी जवाली, जिला कांगड़ा ने सोशल मीडिया में जो संदेश डाले हैं, उनके माध्यम से उन्होंने सरकार के खिलाफ घृणा, तिरस्कार, अवमानना, वैमनस्य आदि का दुष्प्रचार करके देश के नागरिकों में घृणा देशद्रोह को फैलाने की कोशिश की है।
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