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#Mandi के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

शिमला। मंडी (#Mandi) जिला के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान चुनाव (Panchayat Pradhan Election) लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट (High Court) में पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान पदों के लिए होने वाले चुनावों में आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं में मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले को फैसले के लिए सुरक्षित कर दिया है, जबकि शिमला जिले के टुटू व चौपाल विकास खंड से जुड़े मामलों में मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पिछले सप्ताह से जारी है। हाईकोर्ट ने विभिन्न मामलों में पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इन मामलों पर होने वाली अंतिम सुनवाई के पश्चात ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पंचायतों व परिषदों में आरक्षित रोस्टर लागू हो पाएंगे या नहीं। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि विभिन्न पंचायतों में लंबे समय से आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) को लेकर प्रधान के पद के लिए सीट आरक्षित रखी गई है। आरोप यह भी है कि जनसंख्या के समानुपात में आरक्षण लागू ना कर मनमर्जी की गई है, जोकि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनाए प्रावधानों का उल्लंघन है।

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बता दें कि शिमला (Shimla) जिला और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान रोस्टर को लेकर मामला हाईकोर्ट (High Court) पहुंचा है। रोस्टर में अनिमिततताओं के आरोप लगे थे। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिमला जिला में पंचायत प्रधान और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान के चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसी बीच शिमला जिला और धर्मपुर ब्लॉक राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान किया। 22 दिसंबर को मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने शिमला जिला के चौपाल, टुटू ब्लॉक और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रधान (Pradhan) पदों के चुनावों की मंजूरी दे दी है। शिमला (Shimla) के चौपाल, टूटू ब्लॉक और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। इसके बाद आज हाईकोर्ट ने मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान चुनाव मामले को सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले शिमला जिला के टुटू और चौपाल ब्लॉक को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

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गौरतलब है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 31 दिसंबर, पहली व दो जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक नामांकन (Nomination) दाखिल किए जा सकते हैं। चार जनवरी को सुबह दस बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। तीन बजे के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट चुनाव चिन्ह सहित जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 17 जनवरी, दूसरे चरण का 19 जनवरी व तीसरे चरण का 21 जनवरी को होगा। मतदान सुबह 8 से शाम चार बजे तक होगा। प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती मतदान समाप्त होने के बाद होगी। वहीं, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के मतों की गिनती 22 जनवरी को सुबह साढ़े 8 बजे से सभी ब्लॉक मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी।

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