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OBC के लिए आरक्षित था सैंज पंचायत का प्रधान पद, #High_Court ने चुनाव पर लगाई रोक

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ( Himachal High Court) ने ठियोग तहसील के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सैंज के प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव ( Panchayat Election) पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह रोक लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित करने के आदेश जारी किए। गांव टिक्करी निवासी राजिंदर शर्मा के अनुसार पूरी पंचायत में ओबीसी (OBC) का कोई भी परिवार नहीं है। बावजूद इसके वहां प्रधान पद ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी की ओर से कोर्ट के समक्ष रखे तथ्यों को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए उक्त पंचायत के प्रधान पद के लिए होने वाले चुनावों पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने के आदेश जारी किए।

यह भी पढ़ें: #Mandi के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हिमाचल हाईकोर्ट के लिए स्थानांतरित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ को हिमाचल हाईकोर्ट के लिए स्थानांतरित किया गया है। वह हिमाचल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर पद ग्रहण करेंगे। न्यायाधीश मलिमथ का तबादला कर्नाटक हाईकोर्ट से उत्तराखंड हाईकोर्ट किया गया था और 5 मार्च ,2020 को उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था। 28 जुलाई 2020 से ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। 25 मई 1962 को जन्मे न्यायाधीश आर मलिमथ ने 28 जनवरी 1987 से कर्नाटक हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। 18 फरवरी 2008 को वे कर्नाटक हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और 17 फरवरी 2010 को उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

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