
शिमला। हिमाचल (Himachal) में 10 मई तक शनिवार और रविवार को सभी मार्केंट (Market), दुकानें, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल (Swimming Pool) आदि 10 मई तक बंद रहेंगे। फल, सब्जी, दूध और दुग्ध उत्पादों, मेडिकल की दुकानें को इससे छूट होगी। रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल टूरिज्म विभाग द्वारा जारी एसओपी (SOP) के तहत काम करेंगे। इस बारे आज आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले एक मई तक के लिए आदेश जारी हुए थे। जारी आदेशों में सोशल, एकेडमिक (Academic), स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। शादियों में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। धाम और डीजे (DJ) पर पूरी तरह रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
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धार्मिक स्थलों पर 10 मई तक लोगों के आने पर रोक रहेगी। रोजाना की पूजा होती रहेगी। फाइव डे वीक (Five Day Week) 10 मई तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को ऑफिस (Office) भी बंद रहेंगे। यह कार्यालय 10 मई तक पचास फीसदी उपस्थिति से साथ चलेंगे। गर्भवती महिला और दिव्यांग 10 मई तक कार्यालय आने पर छूट दी गई है। राज्य के बाहर और राज्य के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) पचास फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। साथ ही परिवहन विभाग की एसओपी का पालन करना होगा। गुड्स कैरियर की मूवमेंट पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जिला प्रशासन पॉजिटिविटी रेट (Positivity Rate), फैटेलिटी रेट और पॉजिटिव केसों के आधार पर और सख्ती के लिए निर्णय लेने में समक्ष हैं। हिमाचल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी व कोचिंग सेंटर आदि 10 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन (Online) कक्षाएं जारी रहेंगी। वहीं, नर्सिंग (Nursing), मेडिकल व डेंटल कॉलेज खुले रहेंगे। यहां पर कोविड-19 एसओपी का पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 205 की धारा 51-60 और सेक्शन 188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिरमौर में प्रशासन ने लगाई अतिरिक्त पाबंदी
नाहन।जिला सिरमौर में इस शनिवार व रविवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने जारी किए। जिला में 1 और 2 मई के दिन सभी बाजार, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिम, मॉल, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर, ऑटोमोबाइल के मरम्मत की दुकानें (केवल राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग व प्रमुख जिला सड़कों पर स्थित दुकानों को एक बजे तक खुले रहने की अनुमति है) बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगे, जबकि फल, सब्जी व दूध की दुकानें प्रातः 10 बजे तक खुली रहेंगी। जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग व प्रमुख जिला सड़कों पर स्थित रेस्टोरेन्ट, ढाबा, होटल केवल टेक अवे व टिफन सर्विस दे सकेंगे। आदेशानुसार इस शनिवार व रविवार के दिन सभी खेल मैदान व पार्क भी बंद रहेंगे, इन्हे केवल सुबह 4 से 7 बजे तक सैर के लिए खोला जाएगा।
SEC Order dated 30 Apr 2021 (1)
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