हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल और राजस्व अदालतों को हिदायत दी है कि वे फोरलेन से संबंधित अवैध कब्जों के मामलों पर सुनवाई ना करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि फोरलेन से अवैध कब्जे हाईकोर्ट के आदेशों से हटाए जा रहे है।
from हिमाचल – Himachal Abhi Abhi https://ift.tt/91sUClY
via IFTTT
from हिमाचल – Himachal Abhi Abhi https://ift.tt/91sUClY
via IFTTT
Comments
Post a Comment