प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा रतन लाल के मामले में पारित निर्णय की अनुपालना में प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) ने कंपनसेटरी लीव के बदले वित्तीय लाभ दिए जाने की हामी भर दी है।
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