शिमला। भारत सरकार ने हिमाचल (#Himachal) को सात ऑक्सीजन प्लांट (Oxygen Plant) स्वीकृत किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai ram Thakur) ने डीसी को इन ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए, ताकि इन्हें शीघ्र स्थापित किया जा सके। सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी डीसी (DC), एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों और कोविड-19 के कारण मृत्यु दर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सम्बन्धित जिलों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला, क्षेत्रीय और नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित होने वाले सभी प्री-फैब्रिकेटेड कोविड केंद्रों (Prefabricated Covid Centers) का निर्...
कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा ( Kangra) के शाहपुर की बोह घाटी के रूलेहड़ गांव में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन ( landslide) में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू आपरेशन (Rescue operation)आज सुबह छह बजे शुरु कर दिया गया है। अभी तक इस मलबे में दबे 15 में से पांच लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है जबकि एक की जान चली गई है। अभी भी नौ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। देर रात जिंदा निकाले गए पांच लोगों में से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पीजीआई चंडीगढ ( PGI Chandigarh)रेफर किया गया है, दो को शाहपुर अस्पताल में दाखिल करवाया गया है जबकि दो अन्य ठीक होने के चलते घर पर ही हैं। रूलेहड़ गांव में भूस्खलन के चलते तीन घर पूरी तरह से मलबे में दब गए जबकि 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये भी पढ़ेः कांगड़ा के बोह में चार लोगों को बचाया, लापता को ढूंढने के लिए रेस्क्यू आपरेशन जारी आज सुबह छह बजे लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीएफआर (NDRF) सहित होमगार्ड और पुलिस के जवानों ने मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने ब...
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) शिमला के कोर एरिया की सबसे बड़ी लिफ्ट पार्किंग (Lift Parking in Core area of Shimla) की बिजली पानी काटने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज (Dismissed the Petition) कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी ने साफ नियत से कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया बल्कि नगर निगम को देय बकाया राशि के भुगतान से बचने के लिए यह याचिका दायर की है। कोर्ट ने कंपनी के निदेशक गौरव सूद के माध्यम से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी 7 जनवरी को निगमायुक्त द्वारा पारित बिजली पानी काटने के आदेशों के खिलाफ एचपी म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 के तहत नगर निगम (Municipal Corporation) के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। यह भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट में भी नहीं हुआ सीमेंट विवाद मामले का फैसला, सुनवाई टली प्रार्थी उक्त अधिनियम के तहत ही बताई गई अपील अथॉरिटी के समक्ष अपील के माध्यम से विवादित आदेशों को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने प्रार्थी की इस दलील को भी सिरे से नकार दिया जिस...
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