
मंडी। वर्ष 2015 के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में जो वार्ड महिला उम्मीदवारों (सामान्य) के लिए आरक्षित थे, वे इस बार सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए पुन: आरक्षित नहीं किए जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक इस बार उन वार्डोँ को सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित (Reserved) नहीं किया जाएगा, जो पिछले शहरी निकाय चुनावों में इस श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित थे।
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सरकार के इन निर्देशों की अनुपालना में डीसी मंडी (DC Mandi) ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी जिला में शहरी निकायों में (जिला की सभी नगर परिषद व नगर पंचायतें, नगर परिषद मंडी को छोड़ कर) सीटों के आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया (Reservation and rotation process) 4 सितंबर को निर्धारित की है। इसके लिए ड्रॉ (Draw) निकाला जाएगा। संबंधित नगर निकायों के तीन प्रमुख व्यक्तियों और तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में यह ड्रॉ संबंधित एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे निकाला जाएगा।
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बता दें कि प्रशासन ने सुंदरनगर, जोगिंदरनगर और रिवालसर में आरक्षण की प्रक्रिया 29 अगस्त को पूरी कर ली थी, लेकिन प्रदेश सरकार के नए निर्देशों के मद्देनज़र वहां भी सामान्य श्रेणी में महिला वार्ड आरक्षण (Women’s ward reservation) को लेकर 4 सितंबर को प्रात: 11 बजे ड्रॉ की प्रक्रिया पुन: की जाएगी। डीसी ने संबंधित क्षेत्रों के इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की है कि वे इस ड्रॉ प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निर्धारित तिथि व समय पर संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हो कर इस प्रक्रिया को सफल बनाने में अपना सहयोग दें।
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