
शिमला। हिमाचल सहित पूरे देश में कल से अनलॉक चार (Unlock-4) शुरू होने वाला है। केंद्रीय गाइडलाइन (Central guidelines) के बाद हिमाचल सरकार ने भी अनलॉक चार को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल (Himachal) में स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व डिस्टेंसिंग लर्निंग जारी रहेगी। स्कूलों में पचास फीसदी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ (Teaching and Non-Teaching Staff) को ऑनलाइन टीचिंग व टेली काउंसलिंग व अन्य कार्यों के लिए स्कूल बुलाने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्टाफ को बुलाया जा सकता है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों (कंटेनमेंट जोन से बाहर) को स्कूल जाने की मंजूरी होगी। वह अपने शिक्षकों (Teachers) से दिशा-निर्देश (Guidance) ले सकते हैं। इसके लिए अभिभावकों व परिजनों की लिखित मंजूरी जरूरी है। यह आदेश 21 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।
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मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी के अनुसार ही खुलेंगे। एसओपी की पूरी पालना सुनिश्चित होने के बाद ही मंदिर खोले जाएंगे। टूरिज्म यूनिट पर्यटन विभाग (Tourism Unit Tourism Department) की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी। सरकारी ऑफिस भी 8 जून को जारी गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे। बसों (Bus) की इंटर स्टेट मूवमेंट पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। टैक्सी कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन करवाकर चल सकती हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए पहले की तरह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने के लिए कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वहीं, क्वारंटाइन नियमों में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन जंप करता है तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा।
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प्रतियोगी चयन परीक्षा के लिए छात्र और उनके माता-पिता व परिजनों को प्रदेश से बाहर और अंदर आने के लिए नियम भी पहले जैसे होंगे। अगर वे 72 घंटे में प्रदेश में वापस आते हैं या फिर हिमाचल में आने वाले 72 घंटे में बाहर चले जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी एडमिट कार्ड राज्य में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एक वैध दस्तावेज होगा और छात्र और उसके साथ आने-जाने वालों को कोई अलग पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। हिमाचल में प्रतियोगी चयन परीक्षा देने के लिए आने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटलों में रुकने की अनुमति होगी। कोई भी छात्र जोकि कंटेनमेंट ज़ोन में रहता है और कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं है को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए परीक्षा आयोजित करने वाले अथॉरिटी को उचित सूचना देनी होगी। जहां तक संभव हो सके शिक्षण संस्थानों को क्वारंटाइन सेंटर के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। सामुदायिक भवन, होटल, गेस्ट हाउस आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।
बाहरी राज्यों से आनी वाली लेबर को जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही वर्किंग साइट पर भेजा जाएगा। क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने व कोविड नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें काम पर जाने की इजाजत होगी। हिमाचल के लोग जो मेडिकल, व्यापार व अन्य ऑफिस कार्य से दूसरे राज्य में जाकर 48 घंटे में वापस लौट आएंगे, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। बशर्ते वह asymptomatice हों।
सभी Symptomatice और आईएलआई लक्षण वाले व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। विदेशों से आने वालों को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन किया जाएगा। कोविड-19 हाई लोड क्षेत्रों से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले Asymptomatice लोगों को हिमाचल स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार होम क्वारंटाइन किया जाएगा। पर्यटकों के लिए कम से कम दो रात की बुकिंग करवाकर आना जरूरी होगा। साथ ही आईसीएमआर मान्यता प्राप्त लैब से कोविड 19 टेस्ट जरूरी होगा। यह 96 घंटे का चाहिए। दस साल से नीचे के बच्चों को कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।
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