मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल (Himachal) हंसराज की अदालत ने हत्या (Murder) के एक आरोपी दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना ना भरने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 12 फरवरी 2014 को समय करीब 2 बजकर 45 मिनट दिन को आलम सिंह/अवतार सिंह निवासी डीनक अपने मकान को पीने के पानी की पाइप दबाने के लिए बीजी हुई गेहूं को काट कर नाली खोद रहा था, तो उसकी भाभी सुरेंद्र कौर ने उसे कहा कि बिना पूछे उनका खेत क्यों खोद रहा है। इस पर आलम सिंह ने अपने हाथ में ली हुई झाम्ब (कस्सी) अपनी भाभी के सिर पर दे मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस थाना सुंदरनगर (Police Station Sunder Nagar) में मामला दर्ज हुआ। इस मामले की तफ्तीश निरीक्षक जगदीश कंवर ने अमल में लाई और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया।
यह भी पढ़ें: #Mandi: चरस के साथ पकड़े दोषी को 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना
अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर चानन सिंह ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत (Court) ने पाया कि आरोपी आलम सिंह/अवतार सिंह निवासी डीनक जिला मंडी द्वारा अपनी भाभी की हत्या करने के अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने आरोपी आलम सिंह/अवतार सिंह पुत्र तहल सिंह निवासी डीनक डाकघर कनैड़, तहसील सुंदरनगर जिला मंडी (Mandi) को उक्त सजा सुनाई।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group
The post Himachal: भाभी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना appeared first on Himachal Abhi Abhi.
from हिमाचल – Himachal Abhi Abhi https://ift.tt/3fnOuNn
via IFTTT
Comments
Post a Comment