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बेटी के जन्म पर 51 हजार की एफडी करेगी सरकार, विधवाओं को मिलेगी 15 सौ मासिक पेंशन

शिमला। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह (Industries Minister Bikram Singh) ने बुधवार को यहां हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कार्यरत कामगारों से हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (Himachal Pradesh Building and Construction Workers Welfare Board) में अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने का आग्रह किया, ताकि प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया जा सके। उद्योग मंत्री ने कहा कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में पंजीकृत सन्निर्माण कामगारों की सहायता के लिए सरकार द्वारा कामगारों के बैंक खातों में प्रति कामगार दो हजार रुपये जमा किए गए।

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बिक्रम सिंह ने कहा कि बेटी के जन्म (Birth of Daughter) पर बोर्ड द्वारा 51,000 रुपये एफडीआर के रूप में दिए जाएगें, जो अधिकतम दो लड़कियों तक देय होगा, जिसकी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही निकासी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सन्निर्माण कामगारों के विशेष रूप से सक्षम बच्चों की देखभाल के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजीकृत सन्निर्माण कामगार के रूप में पंजीकृत विधवा लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। पंजीकृत कामगारों के बच्चों को होस्टल सुविधा के लिए प्रति वर्ष 15,000 से 20,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान दी जाएगी। पंजीकृत सन्निर्माण कामगारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत, मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता के रूप में 1,50,000 प्रदान किए जाएंगे।

बच्चों को दी जाएगी छात्रवृत्ति

उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा (Child Education) पर अधिक बल दे रही है। पंजीकृत कामगारों के बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सुविधा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसके लिए पंजीकृत सन्निर्माण कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को प्रति वर्ष 8,400 रुपये और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृति के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार, पंजीकृत सन्निर्माण कामगार के बच्चों में स्नातक विद्यार्थियों को 36,000 रुपये, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 60,000 रुपये आईटीआई विद्यार्थियों को 48,000 रुपये, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा विद्यार्थियों को 60,000 रुपये और विधि, इजीनियरिंग, एमबीए, एमबीबीएस व पीएचडी विद्यार्थियों को 1,20,000 रुपये छात्रवृति (Scholarship) के रूप में प्रदान किए जाएंगे। उद्योग मंत्री ने बोर्ड के अधिकारियों को लाभार्थियों के कल्याण के लिए काम करने और उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि वे सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

 

 

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