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Sirmaur में सगे साडू की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 20 हजार रुपये के जुर्माना

नाहन। हिमाचल के सिरमौर जिला के एडिशनल सेशन जज जसवंत सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी सुरेंद्र सिंह निवासी सैनवाला मुबारिकपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। उन्होंने बताया कि एडिशनल सेशन जज की अदालत ने भादंसं की धारा 302 के तहत पांवटा साहिब क्षेत्र की सैनवाला मुबारिकपुर निवासी सुरेंद्र पुत्र हरनाम को अपने साडू की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है।

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उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 28 मई 2017 की सुबह दिन-दिहाड़े नाहन-पांवटा साहिब एनएच पर टोकियों में गौशाला के समीप शिकायतकर्ता गीताराम को गाली गलौज, चीखने व चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। जब वह स्नान कर बाहर पहुंचा तो देखा कि सैनवाला मुबारिकपुर का सुरेंद्र सिंह अपने सगे साडू बलवीर सिंह के पेट व गले पर चाकू से वार कर रहा है। इस बीच उसने सुरेंद्र को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह बलवीर पर चाकू से वार करता गया। थोड़ी देर बाद बलवीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। तत्कालीन माजरा चौकी के प्रभारी वीरू अहमद मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू की। इसी दिन शाम तक आरोपी सुरेंद्र को भी गिरफ्तार पुलिस थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज किया गया। 30 मई 2017 को पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त पर उसके घर से खून से लथपथ चाकू भी बरामद किया, जिसे परीक्षण के लिए एसएफएल भेजा गया, जहां चाकू पर बलवीर सिंह के खून की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। बुधवार को एडिशनल सेशन जज जसवंत सिंह की अदालत ने 21 गवाहों के बयानातों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

 

 

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