
हमीरपुर। मानसिक रूप से कमजोर महिला का रेप (Rape) करने वाले दोषी को दस साल की सजा हुई है। हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने इसके अलावा पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न भरने की एवज में छह महीने का अतिरिक्त सजा काटने के भी आदेश जारी किए हैं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि सात दिसंबर, 2019 को महिला थाना हमीरपुर (Hamirpur) में भोरंज के रहने वाले दोषी भूरि सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दोषी के दुष्कर्म के बाद महिला गर्भवती (Pregnant) हो गई। दुष्कर्म द्वारा पैदा बच्चा आरोपी का का होने की पुष्टि डीएनए टेस्ट (DNA Test) के आधार पर हुई।
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न्यायालय द्वारा पीड़िता के बयान तथा उसकी मानसिक स्थिति और अन्य गवाहों तथा मेडिकल (Medical) व फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। जिला न्यायवादी कार्यालय हमीरपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केस में अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाह व आरोपी ने अपने बचाव में कुल 4 गवाह अदालत (Court) में पेश किए हैं। न्यायलय ने पीड़िता को मुआवजा दिए जाने के भी आदेश जारी किए हैं।
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