शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 साल पहले तहसील रोहड़ू के अंतर्गत उधो-निवास-झाकड़-बरतु सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल की भूमि का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बिना अधिग्रहण सड़क बनाने को असंवैधानिक बताया। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता रामानंद और अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि प्रार्थी दो दशकों से… Continue reading हाईकोर्ट ने 28 साल पहले सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई भूमि का मुआवजा देने के दिए आदेश
The post हाईकोर्ट ने 28 साल पहले सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई भूमि का मुआवजा देने के दिए आदेश appeared first on Himachal Abhi Abhi.
from Latest Himachal Pradesh News in Hindi, हिमाचल न्यूज़ https://ift.tt/X34wsfW
via IFTTT
Comments
Post a Comment