Skip to main content

बस में ही होंगे रेट डिस्प्ले, ढाबा आने से पहले तय कर सकेंगे खाने की डिश

हिमाचल परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब बसों के भीतर बैठ कर ही निगम के चिन्हित ढाबों में मिलने वाले भोजन के रेट की जानकारी मिल सकेगी। इन ढाबों पर पिछले लंबे समय से महंगे दामों पर खाना खाने को मजबूर यात्रियों को आर्थिक नुकसान झेलने पर विवश होना पड़ता रहा है। आखिर अब प्रदेश सरकार ने उनकी इस भारी समस्या को देखते हुए बसों के भीतर ही इन चिह्नित ढाबों पर मिलने वाले खाने का रेट डिस्प्ले करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

इसके बाद बसों पर बाकायदा ड्राइवर के पीछे शीशे पर सरकार की और से तय किए गए रेट को डिस्पले करने का कार्य शुरु हो गया है। भास्कर ने इन ढाबों पर ढाबा मालिकों की मनमानी को लेकर समाचार प्रकाशित किए थे और लोगों की इस समस्या को उठाया था। अब सरकार चेती है और इन ढाबों पर शिकंजा कसने को लेकर जरुर पहल हुई है लेकिन यह घरातल पर कितनी कामयाब होती है यह तो आने वाले समय पर ही पता चल सकेगा। जो रेट लिस्ट बसों में लगाई गई है वह ऑडनरी व दूसरी बसों में हैं। इस पहल से लोगों को राहत जरूर मिलेगी।

सुविधा यदि कहीं ज्यादा की हुई वसूली तो कर सकेंगे सीधा रिपोर्ट, होगी कार्रवाई

एचआरटीसी की बसों में ढाबों में खाने के रेट हुए डिस्पले।

जितने रेट डिस्प्ले में मंे होंगे उससे ज्यादा होने पर ढाबा संचालकों पर होगी कार्रवाई: राज्य भर के भीतर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ जहां भी निगम की बसों के रुट हैं वहां पर सरकार की और से ढाबों को यात्रियों की सुविधा के लिए कम रेट पर खाना खाने के लिए चिह्नित किया गया है। लेकिन इन ढाबा मालिकों की मनमानी से लंबे समय से इन यात्रियों से भोजन के रेट मनमाने तरीके से वसूले जाते रहे हैं। इन बसों में रोजाना सैकड़ों यात्री सफर करते हैं। जो बसों के भीतर खाने के लिए निर्धारित सरकार की और से इन ढाबों के लिए तय किए हैं उनकी सूची इस डिस्पले रेट लिस्ट में अंकित की गई है। इसके तहत ब्रेकफास्ट 30 रुपए में, चाय कप 10 रुपए, लंच 60 रुपए और डिनर 60 रुपए प्रति व्यक्ति का रेट तय किया गया है। यह रेट ऑडनरी बसों में यात्रा करने वालोें को है। इसके अलावा सेमी डिलेक्स और वॉल्वो बसों में भी यात्रियों को मंहगे दामों पर भोजन न मिले उसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। जाहिर है इस सूची को देखने के बाद भी यदी किसी चिह्नित ढाबे पर बस ब्रेक के दौरान रुकेगी तो यात्रियों को खाने के बाद यदी ज्यादा रेट वसूला जाता है तो उसकी शिकायत वह यात्री बसों में अंकित नंबर पर कर सकेंगे या जो भी चालक परिचालक बस के साथ डयूटी पर होगा उसको भी की जा सकेगी जो सीधा संबधित शिकायत को अपने अधिकारी तक पहुंचाएगा। उसके बाद उस ढाबे के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी।

अब सीधा यहां हो सकेगी शिकायत: यदि किसी यात्री से किसी ढाबे पर बस रुकने के दौरान खाना खाने के बाद सरकार की और से तय रेट से ज्यादा की वसूली की गई तो इसके लिए अब हेल्पलाईन नंबर 9418000529 पर उक्त यात्री अपनी शिकायत को दे सकेगा। यात्री को अपनी यात्रा के दौरान की जानकारी और उक्त ढाबे का नाम भ बताना होगा। इसके बाद इस शिकायत के बाद यदी मामला सही पाया गया तो उस ढाबे को चिन्हित सूची से बाहर किया जा सकेगा। जाहिर है अब यात्री मौके पर ही शिकायत भी कर सकेगा।

निर्देशों के बाद बसों के भीतर ही चिह्नित ढाबों के लिए तय किए गए रेट की सूची अंकित की जा रही है। यदि किसी यात्री से किसी भी ढाबे पर ज्यादा रेट वसूला जाता है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हे यात्रा के दौरान किसी तरहं का आर्थिक नुक्सान न उठाना पड़े। विवेक लखनपाल, रीजनल मैनेजर, हिमाचल परिवहन निगम



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Hamirpur News - rate display will be on the bus you will be able to decide the food dish before coming to dhaba


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3aP5sQ3
via IFTTT

Comments

Hot Topics

#Himachal में स्थापित होंगे 7 Oxygen Plants, डीसी को भूमि चिन्हित करने के निर्देश

शिमला। भारत सरकार ने हिमाचल (#Himachal) को सात ऑक्सीजन प्लांट (Oxygen Plant) स्वीकृत किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai ram Thakur) ने डीसी को इन ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए, ताकि इन्हें शीघ्र स्थापित किया जा सके। सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी डीसी (DC), एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों और कोविड-19 के कारण मृत्यु दर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सम्बन्धित जिलों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला, क्षेत्रीय और नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित होने वाले सभी प्री-फैब्रिकेटेड कोविड केंद्रों (Prefabricated Covid Centers) का निर्...

मलबे में दबे पांच लोग जिंदा बाहर निकाले, सुबह छह बजे से जारी है रेस्क्यू आपरेशन

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा ( Kangra) के शाहपुर की बोह घाटी के रूलेहड़ गांव में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन ( landslide) में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू आपरेशन (Rescue operation)आज सुबह छह बजे शुरु कर दिया गया है। अभी तक इस मलबे में दबे 15 में से पांच लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है जबकि एक की जान चली गई है। अभी भी नौ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। देर रात जिंदा निकाले गए पांच लोगों में से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पीजीआई चंडीगढ ( PGI Chandigarh)रेफर किया गया है, दो को शाहपुर अस्पताल में दाखिल करवाया गया है जबकि दो अन्य ठीक होने के चलते घर पर ही हैं। रूलेहड़ गांव में भूस्खलन के चलते तीन घर पूरी तरह से मलबे में दब गए जबकि 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये भी पढ़ेः   कांगड़ा के बोह में चार लोगों को बचाया, लापता को ढूंढने के लिए रेस्क्यू आपरेशन जारी आज सुबह छह बजे लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीएफआर (NDRF) सहित होमगार्ड और पुलिस के जवानों ने मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने ब...

लिफ्ट पार्किंग की बिजली -पानी काटने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) शिमला के कोर एरिया की सबसे बड़ी लिफ्ट पार्किंग (Lift Parking in Core area of Shimla) की बिजली पानी काटने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज (Dismissed the Petition) कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी ने साफ नियत से कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया बल्कि नगर निगम को देय बकाया राशि के भुगतान से बचने के लिए यह याचिका दायर की है। कोर्ट ने कंपनी के निदेशक गौरव सूद के माध्यम से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी 7 जनवरी को निगमायुक्त द्वारा पारित बिजली पानी काटने के आदेशों के खिलाफ एचपी म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 के तहत नगर निगम (Municipal Corporation) के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। यह भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट में भी नहीं हुआ सीमेंट विवाद मामले का फैसला, सुनवाई टली प्रार्थी उक्त अधिनियम के तहत ही बताई गई अपील अथॉरिटी के समक्ष अपील के माध्यम से विवादित आदेशों को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने प्रार्थी की इस दलील को भी सिरे से नकार दिया जिस...